पलामू जिले के चर्चित 6.3 करोड़ रुपये के वित्तीय गबन मामले में झारखंड हाईकोर्ट से आरोपी मनोज कुमार सिंह को जमानत मिल गई है। मनोज कुमार सिंह पूर्व में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक (JRG Bank), डंगवार शाखा, पलामू में पदस्थापित थे और उन पर करोड़ों रुपये के वित्तीय अनियमितता एवं गबन का आरोप है। इस मामले को लेकर लंबे समय से न्यायालय में सुनवाई चल रही थी।
बताया जाता है कि आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी थी। इसके बाद नियमित जमानत याचिका भी झारखंड हाईकोर्ट द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी। आरोपी पिछले लगभग छह माह से न्यायिक हिरासत में था।
हालांकि, हाल में झारखंड हाईकोर्ट में पुनः दाखिल जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई हुई, जिसमें डालटनगंज निवासी एवं वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता ध्रुव कुमार ने वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार के साथ मिलकर आरोपी पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। बचाव पक्ष ने मामले के विभिन्न कानूनी पहलुओं, साक्ष्यों एवं हिरासत की अवधि को न्यायालय के समक्ष विस्तार से रखा।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी मनोज कुमार सिंह को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। अदालत के इस आदेश के बाद कानूनी हलकों में मामले की व्यापक चर्चा हो रही है।