
झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सात साल की सजा हुई है, पत्नी मेनन एक्का और चार अन्य को भी पांच-पांच साल की सजा
सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन खरीदने के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को सीबीआई की विशेष अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कार्तिक कुमार प्रभात समेत चार अन्य लोगों को पांच-पांच साल की सजा दी गई है।
इससे पहले सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस.एन. तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में 15 साल पुराने इस मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात सहित नौ लोगों को दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए जाने के बाद अदालत ने शनिवार यानी 30 अगस्त को सजा सुनाई।
शुक्रवार को दोषी पाए जाने के बाद पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत सभी आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार भेज दिया गया था। जानकारी के अनुसार, एनोस एक्का ने 15 साल पहले 1.18 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत की आदिवासी जमीन खरीदी थी। यह खरीद सीएनटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान 22 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 30 अगस्त की तिथि निर्धारित की थी। यह पूरा मामला वर्ष 2010 का है, जब 4 अगस्त 2010 को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने एनोस एक्का सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने दिसंबर 2012 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 5 नवंबर 2019 को अदालत ने एनोस एक्का और अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए थे। अंततः 30 अगस्त 2025 को अदालत ने सजा का ऐतिहासिक फैसला सुनाया।